दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि आम आदमी पार्टी भी अन्य राजनीतिक दलों की तरह डीडीयू मार्ग पर पार्टी कार्यालय के लिए जगह पाने की हकदार है। साथ ही केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर छह सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा।अदालत ने कहा कि सामान्य पूल में घर की अनुपलब्धता अनुरोध को अस्वीकार करने का कारण नहीं हो सकता है। अदालत ने कहा कि आप पार्टी सामान्य पूल से एक घर के हकदार हैं और आवास हमेशा राजनीतिक दलों को आवंटित किए गए हैं। आप ने पार्टी कार्यालय के लिए भूमि आवंटित करने का निर्देश देने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी।हाईकोर्ट ने 27 मई को आम आदमी पार्टी (आप) की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। हालांकि कोर्ट ने कहा कि केवल अनुपलब्धता के आधार पर इसे खारिज नहीं किया जा सकता। इससे पहले केंद्र सरकार के वकील कीर्तिमान सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के पास डीडीयू मार्ग पर कोई खाली जमीन नहीं है।
Related Posts
ओंकारेश्वर में ‘एकात्मता मूर्ति’ की स्थापना की पहली वर्षगांठ, रूद्राभिषेक, हवन, गुरूपूजन और वेदपाठ के साथ मनाया उत्सव
ओंकारेश्वर में शंकरावतरण की पहली वर्षगांठ पर वैदिक अनुष्ठान का आयोजन, संतजनों की उपस्थिति में शंकर विरचित भाष्य ग्रंथों का…
मुख्यमंत्री ने कहा कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल परियोजना अंतर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही जल्द
25 करोड़ की लागत के 19 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री फरहदा में भक्त माता कर्मा मंदिर प्राण…
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए राजधानी वासियों के साथ लगाई एकता दौड़
कहा : सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है रन फॉर यूनिटी मुख्यमंत्री ने एकता दौड़ को…